4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास










बागपत। बिनौली थानाक्षेत्र के गांव में डेढ़ वर्ष पूर्व 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मुकदमा एडीजे प्रथम (विशेष न्यायालय पोक्सो) में विचारधीन था। मामले में वादी समेत आठ गवाह पेश हुए थे, जिसमें न्यायालय ने बुधवार को अंतिम सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। इसके अलावा आरोपी को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।























डीजीसी सुनील पंवार और एडीजीसी राजीव कुमार ने बताया कि 21 जनवरी 2018 को बिनौली थानाक्षेत्र के गांव में 4 वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला कृष्ण(50) बच्ची को मूंगफली खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। परिजनों ने बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे मौके पर पहुंचे। उन्हें देखकर आरोपी छोड़कर भाग निकला था। परिजन पीड़ित बच्ची को लहुलूहान स्थिति में बिनौली थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया।


पीड़ित बच्ची के भाई ने आरोपी कृष्ण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने उसके गिरफ्तार जेल भेज दिया। यह मुकदमा पिछले डेढ़ वर्षों से न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय की कोर्ट एडीजे प्रथम (विशेष न्यायालय पोक्सो) में विचारधीन था। मुकदमे में वादी की मां समेत आठ गवाह पेश हुए। बुधवार को मुकदमे में अंतिम सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी पर बच्ची से दुष्कर्म का दोष सिद्ध हुआ। मामले में न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


साथ ही उसे विभिन्न धाराओं 50 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। 20 महीने से जेल में बंद था आरोपी अधेड़ बागपत। दुष्कर्म का आरोपी अधेड़ ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता है। वह विवाहित है, लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं है। बिनौली क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर उसकी पत्नी व बहन मजदूरी करते थे। वह दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी होने के बाद से ही जेल में बंद है। बुधवार को आजीवन कारावास की सजा के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।